देवल, ब्यूरो चीफ,सोनभद्र।जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में महिला कल्याण विभाग (जिला प्रोबेशन कार्यालय) द्वारा संचालित योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की समीक्षा के दौरान डीएम ने प्रोबेशन विभाग केे अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से हर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाये सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जायें जनपद के समस्त समुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ’निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन), स्पॉन्सरशिप योजना की पात्रता एवं शर्ते को वाल पेंटिंग के माध्यम से लिखाया जाये जिससे कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से हर पात्र व्यक्ति जुड़कर लाभान्वित हो सके समय-समय पर विद्यालयांे ब्लॉक परिसर व तहसीलों में भी इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाये। वन स्टॉप सेन्टर के बाहर जिला संयुक्त चिकित्सालय गेट पर महिला उत्पीडन की शिकार महिलाओं दी जाने वाली सुविधाओं व वन स्टॉप सेन्टर से सम्बन्धित बोर्ड लगाया जाये। बाल गृह बालिका में अवासित बालिकाओं की शासन द्वारा अनुमन्य सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जाये इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाये जिला प्रोबेशन अधिकारी व अन्य अधिकारी द्वारा बाल गृह बरालिका का औचक निरीक्षण किया जाये बाल गृह बालिका में रह रही बालिकाओं के समय-समय पर काउसंलिगं करायी जाये। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनपद में लाभर्थियांे की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री पुनीत टंडन द्वारा बताया गया कि जनपद में 24664 लाभार्थियों को अब तक कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है इसमें पात्र लाभार्थियों के अभिवावक द्वारा आनलाइन माध्यम से आवेदन किया जाता है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु पात्रता एवं शर्ते इस प्रकार है उत्तर प्रदेश का निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रुपए 3.00 लाख। अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ, परिवार में अधिकतम दो बच्चे, को मिलता है योजना की श्रेणियां तथा धनराशि, प्रथम श्रेणी -बालिका के जन्म होने पर 5000/-द्वितीय श्रेणी- 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण पर 2000/-तृतीय श्रेणी - कक्षा 1 में प्रवेश पर 3000/-चतुर्थ श्रेणी -कक्षा 6 में प्रवेश पर 3000/-पंचम श्रेणी -कक्षा 9 में प्रवेश पर 5000/-षष्टम श्रेणी- 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक/2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर 7000/-आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन- सहज जन सेवा केंद्र/साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अथवा अपने जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते है। इसी प्रकार से ’निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) पात्रता शर्ते 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की निवासी हो वह उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक ना हो उनको 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देय है। आवेदन की प्रक्रिया - सहज जन सेवा केंद्र/साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं जनपद में इस समय ’निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) योजना के तहत 24986 लाथार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य पात्रता 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक अभिभावक को खोने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी 18 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना के अंतर्गत रूपया 2500 प्रतिमाह दिया जाता है आय सीमा -वार्षिक आय अधिकतम रुपए 3 लाख। स्पॉन्सरशिप योजना पात्रता ऐसे बच्चे इसके पिता की मृत्यु हो गई हो,मां तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्त हो। ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हो। ऐसे बच्चे जो दिव्यांग, लापता या घर से भागे हो। ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या उनमें से एक कारागार में निरुद्ध है। ऐसे बच्चे जो एचआईवी एड्स से प्रभावित हो। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता शारिरीक के मानसिक रूप से देखभाल करने हेतु असमर्थ हो। ऐसे बच्चे जिन्हे बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी ,बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया हो। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित है उनको रु4000 प्रतिमाह की दर से धनराशि प्रदान की जाती है। आय सीमा - ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रुपए 72000- वार्षिक,शहरी क्षेत्र में अधिकतम रुपए 96000- वार्षिक हो। किसी प्रकार समस्या होने पर 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन- 18 वर्ष आयु तक के संकटग्रस्त बच्चों हेतु 24 घंटे की आपातकालीन सेवा है जो उन्हें आपातकालीन देखभाल और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराती है। इस मौके पर इन्द्रावती, विनय कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।