पवई, आजमगढ़। दिनांक 27.04.25 को वादी थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा थाना पवई आजमगढ़ के तहरीर पर ग्राम चकधुधरी पुलिया के नीचे एक अदद बोरी में प्रतिबंधित पशु का अवशेष व एक अदद प्रतिबंधित पशु की मुंडी को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फेके जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 127/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया है । दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1.लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र सोहराब उर्फ मुनाऊ निवासी सरईया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ हालपता ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. आमिर पुत्र इस्तियाक निवासी कसाई टोला सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया । दिनांक 01.05.25 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मो0 लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र सोहराब उर्फ मुनाऊ निवासी सरईया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ हालपता ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष, 2.आमिर पुत्र इस्तियाक निवासी कसाई टोला सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को एक लकड़ी का ठीहा व चाकू के साथ बागबहार नहर पुलिया के पास से समय करीब 00.37 बजे वजाफ्ता वाकायदा हिरासत पुलिस मे लिया गया ।