देवल संवाददाता,मऊ। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु शासन द्वारा जनपद को लक्ष्य आवंटित किये गये है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सतत हो रहे नुकसान के परिपेक्ष में प्लास्टिक से निर्मित कप,प्लेट आदि के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, अतएव इसके विकल्प के रुप में मिटटी से निर्मित पात्रो का उपयोग एवं उसके औद्योगिक उत्पादन को बढावा देने हेतु कुम्हारी/माटीकला से सम्बन्धित परम्परागत करीगरों को वर्तमान में अपेक्षा के अनुरुप प्रशिक्षित कराते हुये माटीकला उद्योग को बढावा देने का प्राविधान है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष हो तथा माटीकला का परम्परागत कारीगर एवं वर्तमान में कार्य कर रहे हो एवं माटीकला से जुडे उद्यमियों / शिल्पकारो समूहो एवं समितियों को कामगारो के लिये मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनांतर्गत 10 लाख रुपये तक ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें बैंक द्वारा ऋण धनराशि का 95 प्रतिशत एवं उद्यमी का स्वंय का अंशदान 5 प्रतिशत दिये जाने का प्राविधान है। पूँजीगत ऋण के धनराशि पर 25 प्रतिशत तक मार्जिनमनी के रुप में अनुदान स्वरुप प्राप्त होगी रु0 5 लाख से अधिक कर्ज प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थियों को कम से कम आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आवेदन की अन्तिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अन्धा मोड भीटी मऊ एवं मो० नं0 7408410764,9450510803 पर सम्पर्क कर सकते हैं।