आजमगढ़ । प्रार्थी राजेशकान्त रंजन (मुख्तारआम शंकर राम) पुत्र श्री शंकर राम स्थायी निवासी मौजा शिबली मोहल्ला गुलामी का पुरा, परगना निजामाबाद तहसील सदर जिला आजमगढ़ एवं वर्तमान निवासी मकान नं0 6 मानस सिटी विस्तार इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी के पिता की पैत्रक सम्पत्ति खसरा संख्या 427,137 व 138 का मि0 एवं भवन निर्मित खसरा संख्या-418 रकबा 0.051 हे0 स्थित ग्राम शिवली परगना निजामबाद तहसील सदर जिला आजमगढ़ का 1/3 भाग बंटवारे में प्राप्त हुआ था । प्रार्थी के पिता सरकारी कर्मचारी थे तथा अक्सर बीमार रहते थे जिस कारण उपरोक्त आराजी में से अपने हिस्से की आराजी खसरा संख्या-427, 137 व 138 मि0 विक्रय करने के बाबत अपने सगे भतीजे रन्तानकर उर्फ रत्नाकर भारती पुत्र चन्द्रमोहन निवासी 212 पुरा गुलामी आजमगढ़ को अपना मुख्तारआम नियुक्त किया तथा मुख्तारआम दिनांक 30.6.2014 को पंजीकृत हुआ । प्रार्थी के पिता ने खसरा संख्या-418 रकबा 0.051 हे0 में निर्मित भवन में से अपने हिस्से को बेचने के बाबत न तो उक्त मुख्तारआम में वर्णन किया था और न ही अलग से कोई मुख्तारआम या अधिकार पत्र अपने उक्त भतीजे को दिया था उसके बावजूद बिना अधिकार व अनुमति के उक्त मुख्तारआम सर्वप्रथम अनुसूचित जाति की भूमि बेचने के बाबत अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़ से अनुमति प्राप्त किया और पंजीकृत मुख्तारआम दिनांक 30.6.2014 में बिना प्रार्थी के पिता की अनुमति के फर्जी व कूटरचित खसरा संख्या-418 की बढोत्तरी किया और उक्त फर्जी बढोत्तरी के आधार पर अपने सगे भाई दीपकमणि व माता हीरावती देवी तथा गवाह मो0 हकीम व गुलाब सिंह से सांठ गांठ करके प्रार्थी के पिता के हिस्से का भवन फर्जी व जालसाजी से दिनांक 17.1.2017 को सायरा बानों पत्नी आलमगीर अहमद, सा0 व पोस्ट अंजान सहीद तह0 सगडी जिला आजमगढ़ को विक्रीत कर दिए। विक्रीत भूमि पर पुराना भवन निर्मित है वस्तुस्थिति को छिपाकर मुख्तारआम रत्नाकर उर्फ रन्तानकर भारती ने भवन की जगह भूखण्ड दर्शित किया एवं उपनिबन्धक सदर आजमगढ़ के साथ भी फर्जी व जालसाजी करके भवन की जगह पर भूखण्ड दिखाकर स्टाम्प शुल्क की चोरी किया, प्रार्थी के पिता ने जब अपने भतीजे रत्नाकर से उक्त के बाबत पूछताछ और शिकायत किया तो उसने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मरवाकर फेंकवा देने की धमकी दिया तथा आये दिन प्रार्थी व उसके पिता को जान माल की धमकी लगातार मिल रही है । प्रार्थी के पिता की भूखण्ड / भवन हड़पने की नियत से मुख्तारआम रत्नाकर उर्फ रत्नाकर भारती द्वारा फर्जी कूटरचित इन्द्राज रजिस्टर्ड मुख्तारआम में करके उक्त फर्जी कूटरचित आधार पर प्रार्थी के पिता के भवन को दीपकमणि, हीरावती देवी, मो0 हकीम, गुलाब सिंह व सायरा बानों से आपस में सांठ गांठ करके विक्रय कर दिया । उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 177/19 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि दिनांक 28.5.19 को पंजीकृत किया गया। दिनांक 26.02.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रत्नाकर भारती उर्फ अजय भारती पुत्र स्व0 चन्द्र मोहन भारती निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष को अभियुक्त के घर गुलामी का पूरा से समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार किया गया।