जीयनपुर, आजमगढ़। दिनांक 04.01.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं अनुसुचित जाति की महिला हूं, करीब 02 वर्ष पूर्व मैं पढने जा रही थी कि अभुयुक्त भुपेन्द्र उर्फ चंदू पटेल पुत्र मुन्ना सिंह पटेल निवासी बलुआ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा रास्ते में वादिनी को रोककर उसके साथ गलत काम किया गया जिससे वादिनी गर्भवती है और बोला गया कि अगर किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूगां। अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर, दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। जब वादिनी द्वारा शादी करने के लिए कहा तो अभियुक्त द्वारा वादिनी को भद्दी-भद्दी जाति सूचक गाली देते हुए मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 05/2025 धारा 323/504/506/376/313 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट व धारा 3(1)द/ 3(1)ध/ 3(2)5 SC/ST ACT एक्ट बनाम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 05.01.2025 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त भुपेन्द्र सिंह उर्फ चंदू पुत्र रामहंस सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पटेल नि0ग्राम बलुआ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष को अभियुक्त के घर से समय करीब 09.12 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।