देवल संवाददाता, आजमगढ़। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नशा मुक्ति अभियान को लेकर मंगलवार को एक बैठक कलेक्ट्रट सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में आलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश परएडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने आज मंगलवार के दिन लगभग 1:00 बजे यह दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धूम्रपान न करें। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान अथवा कोई भी नशा करता पाया गया तो उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना को प्राविधान किया है। नशा उत्पाद के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उसी के सम्बन्ध में जिले के आलाधिकारियों की ट्रेनिंग आयोजित की गयी थी। जिसको जनपद में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और उससे सम्बंधित धाराओं के उलंघन में जो भी सजा व जुर्माना है उसकी वसूली और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके सन्दर्भ में उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० अशोक कुमार ने जानकारी दी की राष्ट्रीय नशा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थानों से सौ मीटर तक नशा सामग्री की वितरण करना अपराध है और स्कूल, कार्यालयों आदि स्थानों पर नशा का सेवन करना प्रतिबंधित है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी।
