आजमगढ़। मृणाल जायसवाल पुत्र मानिकचन्द जायसवाल नि0 म0नं0 120 एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर एक लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी 01 अश्वनी जालान पुत्र संतोष जालान व 02 सन्तोष कुमार पुत्र पुरुषोत्तम जालान व 03 माया जालान पत्नी सन्तोष जालान जो अपने घर मे आरचिड म्युचुअल बेनफिट इण्डिया लि शिवशक्ति पैलेस डुमरा रोड शान्ती नगर सीतामढ़ी बिहार के ब्रांच मैनेजर के रूप में अपने घर / दुकान स्थित सिविल लाईन, मड़या जयरामपुर, थाना-कोतवाली, जिला-आजमगढ़ में उपरोक्त कम्पनी की ब्रांच आफिस चलाते हैं। वादी से पैसे को दो गुना करने का वादा करके कुल रूपया 5,00,000/- जमा करा लिया और कहा कि तीन या चार साल के भीतर आपको इन पैसों को दुगना वापस कर दूँगा लेकिन आज तक नहीं किया। जब समय पूरा होने पर अपना रूपया मांगने लगे तो ये तीनो आना-कानी करने लगे। बाद में पता चला कि यह कम्पनी फर्जी थी जिस आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 267/24 धारा 406/420/467/468 भादवि दि. 07.5.24 को पंजीकृत किया गया। दिनांक 24.11.24 उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अश्वनी कुमार जालान पुत्र संतोष कुमार जालान नि0 मड़या जयराम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को समय करीब 13.55 बजे सिविल लाईन अग्रसेन चौराहे के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।