शिवांश, देवल ब्यूरो, गाजीपुर। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर डॉ0 दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर/आर0सी0 पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)- II गाजीपुर के निर्देशन में नवरात्रि पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विशेषकर कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सूखे मेवे, मूगफली, साबूदाना, रामदाना व अन्य फलाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने व हानिकारक रसायनों से कृत्रिम रूप से पकाये गये फलों के भण्डारण/विक्रय को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य सें अभिसूचना आधारित प्रभावी विशेष अभियान चलाकर कुल 04 नमूना संग्रहित किया गया, जिसमें डहरा कला सैदपुर गाजीपुर स्थित दुगेश यादव के प्रतिष्ठान से बेसन का 01 नमूना, हसनपुर सैदपुर गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स-श्री शनि साई टेªडर्स से सिंघाड़ा आटा (श्री राधे फलाहार ब्राण्ड) का 01 नमूना, मखदुमपुर सैदपुर गाजीपुर स्थित अरविन्द बरनवाल के प्रतिष्ठान से सिंघाड़ा आटा (वेद श्री गोल्ड ब्राण्ड) का 01 नमूना, एवं जीवपुर जमानिया गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स-शिवम मिष्ठान भण्डार से छेना की मिठाई का 01 नमूना लिया गया। संग्रहित नमूनें खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0 जॉच हेतु भेजा जायेगा जिसके अन्तर्गत जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लगातार की जा रही खाद्य एवं पेय पदार्थ की जांच
अक्टूबर 11, 2024
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