जीयनपुर, आजमगढ़। दिनांक 22.06.2024 को आवेदक बृजेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी रामपुर थाना कोतवाली जीयनपुर जनपद आजमगढ का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि आवेदक हार्वेस्टर कम्बाइन UP50AL/5667 का पंजीकृत स्वामी है आवेदक उक्त हार्वेस्टर कम्बाइन को अपने उपयोग में लेता रहा है इसी बीच हरिकेश सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम मेघई खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ से आवेदक के पिता से सम्बन्ध हो गया हरिकेश सिंह उपरोक्त आवेदक के घर आये और कहे कि मेरा भांजा सौरभ सिंह पुत्र पप्पू सिहं निवासी घुरहूपुर पोस्ट सैदपुर भितरी थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर आपके हार्वेस्टर कम्बाइन को सीजन में किराये पर लेना चाहते है आवेदक ने अपनी स्वीकृति दे दी किराये के रुप में सिजनल रुप में दो सीजन का कुल 3,00,000 (तीन लाख) रु0 तय हुआ हरिकेश सिंह के कथन पर विश्वास करके उक्त हार्वेस्टर कम्बाइन को माह फरवारी 2023 में सब लोगो की मौजूदगी में सौरभ सिंह की सुपुर्दगी में दे दिया और हिदायत दी गयी तो प्रार्थी को जब अपने उक्त हार्वेस्टर कम्बाइन की आवश्यकता हो गयी तो प्रार्थी ने उनसे मांग किया तो प्रार्थी को अपने उक्त हार्वेस्टर कम्बाइन को देने से इंकार कर रहे है और जबरजस्ती अपने कब्जे में लिए हुए है वापस करने की माँग पर गाली व धमकी दे रहे है कि हार्वेस्टर कम्बाइन को धोखाधडी व जालसाजी के जरिये विश्वस को धोखा देते हुए जबरजस्ती अपने कब्जे में चुरा लिये है के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 289/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि बनाम सौरभ सिंह पुत्र पप्पू सिंह निवासी निवासी घुरहूपुर पोस्ट सैदपुर भितरी थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर के पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0 धनन्जय सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है । दिनांक 30.10.2024 को उ0नि0 धनन्जय सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 289/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि से सम्बन्धित कम्बाइन मशीन (अनुमानित कीमत 15 लाख रूपये) को बरामद किया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।