देवल संवाददाता, गंभीरपुर, आजमगढ़।दिनांक- 06.03.2024 को वादी मुकदमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात द्वारा वादी की लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-67/2024 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 राजबहादुर यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है। दिनांक 14.08.2024 को पीडिता की बरामदगी व अभियुक्त प्रताप चौहान पुत्र सतीश चौहान निवासी ग्राम मसूदपट्टी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र-19 वर्ष की गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया। अग्रिम विवेचना जुर्म धारा-363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में सम्पादित की गई। दि0-14.08.2024 को उ0नि0 राजबहादुर यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रताप चौहान पुत्र सतीश चौहान निवासी मसूदपट्टी मडैया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष को समय 10.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पूर्व में टीम दिल्ली रवाना की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।