जौनपुर अभिनव सिंघल अपहरण केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के 10 मई 2020 को हुए अभिनव सिंघल के अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने दोषी करार ठहराया है। दंड के प्रश्न पर सुनवाई बुधवार को होगी।लाइन बाजार थाना क्षेत्र के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराया था कि आरोपित संतोष दो साथियों के साथ उसका अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए। मना करने पर रंगदारी मांगा। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने अभियोजन पक्ष से पैरवी किया।