कप्तानगंज, आजमगढ़। दिनांक 21.05.2023 को वादी मुकदमा थाना- कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक- 20.05.23 को समय 05.00 बजे वादी व वादी का परिवार सो कर उठे तो देखे कि वादी की नाबालिग भतीजी घर में मौजूद नहीं है काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 127/23 धारा- 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। उक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना के दौरान पीड़िता को दिनांक 19.09.2023 को ग्राम सिंगोई थाना कुवंरगांव जनपद बदांयू से बरामद किया गया। पीड़िता के धारा 161,164 द0प्र0सं0 के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376/372/373 IPC व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त 1. अक्षित शर्मा पुत्र गिरीशचन्द्र शर्मा निवासी सिगोंई थाना कुवरगांव जनपद बदांयू 2. राधा पत्नी अज्ञात निवासी अज्ञात का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता राधा द्वारा नाबालिग अपहृता को बहला फुसला कर घर से ले गयी और उसे अभियुक्त अक्षित शर्मा को 60 हजार रूपये में बेच दी व अभियुक्त अक्षित शर्मा उपरोक्त द्वारा नाबालिग अपहृता को खरीद कर उसे पत्नी के रूप में रखा था। अभियुक्त अक्षित शर्मा को दिनांक 23.09.2023 को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है। अभियुक्ता राधा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 363/372 IPC में विवेचना प्रचलित थी।दिनांक 12.12.2023 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता 1. राधा पुत्री गुलाबचन्द यादव निवासी ग्राम डुमरी थाना रामपुर जनपद मऊ हाल पता कस्बा रायपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को कस्बा रायपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर से नियमानुसार समय करीब 21.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि मैं कस्बा कप्तानगंज क्षेत्र के एक मकान में किराये पर रह रही थी मै लगभग दो ढाई महिना कप्तानगंज में रही रहने के दौरान ही वादी मुकदमा की भतीजी हमारे कमरे पर आया जाया करती थी। वादी मुकदमा की भतीजी मेरे कमरे पर दो-तीन दिन रही इसके बाद मै वादी मुकदमा की भतीजी को लेकर अंधेरे में कप्तानगंज से बदांयू चली गयी वहां पर मै अक्षित से वादी मुकदमा की भतीजी की शादी करवा दी। बदले में मुझे अक्षित शर्मा ने 60 हजार रूपया दिया था।