आजमगढ़ । नोडल अधिकारी (वेब पोर्टल)/अधिशासी अभियंता जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद-आजमगढ ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भूगर्भ जल के संचयन संवर्धन एवं विनियमन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम एवं विनियमन अधिनियम-2019 लागु किया गया है, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित/गैर-अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, व्यवसायिक, आर0 ओ0 प्लांट और सामूहिक उपयोक्ता (अस्पताल, अपार्टमेन्ट, वाहन धुलाई केन्द्र, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, वाटर पार्क इत्यादि) एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले ड्रिलिंग एजेन्सी उपभोक्ताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले ड्रिलिंग मशीनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्राविधान किये गये हैं।जनपद आजमगढ़ के भूजल के मैजूदा/प्रस्तावित भूजल उपयोक्ता जनपद-आजमगढ़ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति को अपना-अपना आवेदन निवेश मित्र https://niveshmitra.up.nic.in एवं ऑनलाइन लाइन पोर्टलwww.upgwdonline.in पर प्रस्तुत करते हुए भूलज निष्कर्षण किये जाने के उपयोगार्थ स्थापित बोर वेल/ट्यूबवेल का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले ड्रिलिंग मशीनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र इस नोटिस के जारी होने के 15 दिवस के भीतर प्राप्त करना सुनिश्चित करें।किसी भी उपयोक्ता द्वारा भूगर्भ जल के अनियंत्रित/अनियोजित/अवैध रूप से उपयोग एवं प्रदूषित किये जाने पर पाए जाने वाले भूजल उयोकोक्ताओं के विरूद्ध उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम एवं विनियमन अधिनियम-2019 केप्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जायेगा।
अवैध रूप से उपयोग एवं प्रदूषित किए जाने पर पाए जाने वाले भूजल उपभोक्ताओं के विरुद्ध की जायेगी कार्रवाई
दिसंबर 22, 2023
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