देवल संवाददाता, आजमगढ़। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने रैदोपुर (डीएवी इंटर कॉलेज) क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे अनधिकृत निर्माण को सील कर दिया गया है। सचिव/एडीएम (ई) द्वारा जारी आदेश में विनोद कुमार श्रीवास्तव, आनंद कुमार श्रीवास्तव और धीरज श्रीवास्तव को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्राधिकरण की रोक के बावजूद जारी निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से निषेधित कर दिया गया है।
24 अक्टूबर को दी गई क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने पूर्व में बने 10 बाई 10 फीट शटरयुक्त कमरे/दुकान से सटे पुराने ढांचे को ध्वस्त कर लगभग 50 वर्ग मीटर में कॉलम, चिनाई और नया गेट बना रहे थे। वाद के तहत प्रारंभिक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि विकास क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना अनुज्ञा के अवैध है, जो अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन है। अवैध निर्माण कार्य को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया गया। साथ ही निर्माणकर्ताओं को चेतावनी दी गई कि सील तोड़ने या आगे निर्माण पर मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। प्राधिकरण ने निर्माण/विकास को पूर्णतया प्रतिबंधित घोषित कर दिया है।
