कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।अटल विहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के संबंध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0-10/2023/617/63-0030-2023-60 (एच) /2016 दिनांक-06 अप्रैल, 2023 द्वारा संदर्भित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति करायी जाने वाली अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना दिनांक 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, जिसमें निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं–
1. एक किलोवाट से 05 किलोवाट तक (1 एच०पी० से 6 एच०पी० तक) भार वाले6 विद्युत कनेक्शन के लिए
नगरीय क्षेत्र के विद्युत बुनकर उपभोक्ताओं के लिए
(क) नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 0.5 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम (60" रीड स्पेस तक के) पर 400/- प्रति माह प्रति पावरलूम, फ्लैट रेट के अनुसार लिया जायेगा।
(ख) नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम (60" रोड से अधिक) पर 800/- प्रति माह प्रति पावरलूम, फ्लैट रेट के अनुसार लिया जायेगा।
ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत बुनकर उपभोक्ताओं के लिए
(ग) ग्रागीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 0.5 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम (60" रीड स्पेस तक के) पर 300/- प्रति माह प्रति पावरलूम फ्लैट रेट के अनुसार लिया जायेगा।
(घ) ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम (60" रीड से अधिक) पर 600/- प्रति माह प्रति पावरलूम फ्लैट रेट के अनुसार लिया जायेगा।
2. पांच किलोवाट से अधिक (7 एच०पी० से अधिक) भार वाले विद्युत कनेक्शन के लिए
(क) मीटर रीडिंग के अनुसार 5 किलोवाट भार से 9 किलोवाट भार तक (7 एच०पी० से 12 एच०पी०) रु०-7.30 प्रति युनिट एवं फिक्सड चार्ज रू0 290 प्रति किलोवाट प्रति माह तथा 10 किलोवाट से अधिक रू0 6.57 प्रति युनिट एव फिक्सड चार्ज 290 रू0 प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से अनुगन्य होगा।
ग्रामीण तथा शहरी पावरलूम विद्युत कनेक्शन धारकों को 7 हार्सपावर एवं उससे अधिक भार वाले पावरलूम पर 700/प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर से अनुदान दिया जायेगा। जिसकी अधिकतम सीमा रू0 9100/-प्रति कनेक्शन प्रति माह होगी। अनुदान की धनराशि को बिजली बिल से घटाकर विद्युत विभाग के द्वारा बुनकरों को बिल दिया जायेगा।
3. विद्युत कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी) का पूर्ण भुगतान बुनकर उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार 7.5 प्रतिशत की दर से किया जायेगा।
4. पांच किलोवाट (06 एच०पी० तक) कनेक्शन की सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत भार का केवल 10 प्रतिशत भार तक के सहयोगी उपकरणों के प्रयोग की अनुगति प्रदान की गयी है, इस सीमा के अतिरिक्त कोई अन्य उपकरण का उपयोग पाये जाने पर अनुमन्य छूट स्थायी तौर पर वापस ली जा सकेगी एवं विभागीय नियमानुसार कार्यावाही / पेनाल्टी आरोपित की जायेगी।
5. पावरलूम उपभोक्ता द्वारा किसी माह में कान्ट्रक्टिड लोड (संविदात्मक भार) से अधिक विद्युत भार प्रयोग किये जाने पर नियमानुसार आरोपित डिमान्ड सरचार्ज / पेनाल्टी पावरलूम उपभोक्ता द्वारा देय होगी।
6. उक्त योजना का लाभ सिगिल फेज एव थ्री फेज (दोनो प्रकार) के पावरलूम बुनकरो को अनुमन्य होगा। एक परिसर में एक ही पावरलूम विद्युत कनेक्शन अनुमन्य होगा।
7. बुनकरों के द्वारा घरेलू बिजली उपभोग हेतु पृथक कनेक्शन करवाकर मीटर लगवाना अनिवार्य होगा।