देवल संवाददाता, आजमगढ़। किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वितीय ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भीड़ होने पर टोकन सिस्टम लागू होगा। किसानों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड और खतौनी के साथ ही खाद खरीदें तथा किसी समस्या पर विभागीय नंबरों पर संपर्क करें।
प्रदेश सरकार ने किसानों को संतुलित मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत निजी कंपनियों की यूरिया रैक से 35 प्रतिशत उर्वरक साधन सहकारी समितियों को और शेष निजी प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा। इसी क्रम में 3 सितंबर 2025 को कृभको कंपनी की 1,513 मीट्रिक टन यूरिया की रैक जनपद आजमगढ़ भेजी गई है। इसमें से 529 मीट्रिक टन यूरिया सीधे साधन सहकारी समितियों को और 984 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र के विक्रेताओं को किसानों में वितरण हेतु भेजी गई है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि रैक प्वाइंट से सीधे समितियों और निजी बिक्री केंद्रों तक खाद पहुंचाई जाए। किसी भी विक्रय केंद्र पर भीड़ होने की स्थिति में टोकन सिस्टम से वितरण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कृषि विभाग के कर्मचारी अपनी-अपनी न्याय पंचायत में लगातार निगरानी रखें और नियमों के अनुसार वितरण सुनिश्चित करें।
डीएपी और यूरिया की बिक्री प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (POS) से ही होगी। निर्धारित दर के अनुसार डीएपी 1,350 रुपये प्रति 50 किलो बोरी और यूरिया 266.50 रुपये प्रति 45 किलो बोरी उपलब्ध रहेगा। किसानों को अपनी खतौनी में दर्ज जमीन की आवश्यकता अनुसार ही खाद खरीदने की सलाह दी गई है।
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार धान व मक्का की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर छह बोरी यूरिया और तीन बोरी डीएपी पर्याप्त है। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि जनपद में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों से अपील है कि वे किसी भी प्रतिष्ठान पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और कानून व्यवस्था को हाथ में न लें।
किसान किसी भी समस्या की स्थिति में सहकारी समितियों के अधिकारियों तथा जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर समाधान पा सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि निगरानी और सख्ती के साथ खाद की सप्लाई जारी रहेगी और किसानों को सहज रूप से खाद मिलती रहेगी।