कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी रवि पुत्र राम प्रसाद को अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दो साल पुराने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत दर्ज मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर एवं थाना कोतवाली जलालपुर के प्रभारी निरीक्षक की संस्तुति पर जारी नोटिस के विरुद्ध सुनवाई के बाद सुनाया गया।
मामले की शुरुआत 16 अप्रैल 2023 को प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी, जिसमें रवि को “जघन्य अपराधों का आदी एवं समाज के लिए खतरनाक” बताया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आरोपी का क्षेत्र में आतंक है और लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरते हैं। पुलिस अधीक्षक की 23 अप्रैल 2023 की सहमति के बाद रवि के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया गया।
बचाव पक्ष ने दी ठोस दलीलें
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र बहादुर ने कोर्ट में तर्क दिया कि रवि एक शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला नागरिक है। उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध जो तीन मुकदमे दर्ज हैं – मु०अ०सं० 329/2022, 330/2022, और 331/2022 – वे सभी एक ही घटना से संबंधित हैं और आरोपी उस समय किसी पारिवारिक शादी में व्यस्त था। उन्होंने यह भी बताया कि उसके विरुद्ध जनपद के किसी अन्य थाने या न्यायालय में कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
कोर्ट ने माना दलीलों को, आरोपी दोषमुक्त
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए माना कि आरोपी को गुंडा एक्ट के तहत नोटिस देना विधिसम्मत नहीं था। सभी तथ्यों के गहन परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी रवि को दोषमुक्त कर दिया और कार्यवाही समाप्त करने का आदेश पारित किया।
यह फैसला कानून के दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन का एक उदाहरण माना जा रहा है।