शिवांश, देवल, ब्यूरो, गाज़ीपुर।संक्षिप्त विवरण*- अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना जिससे पीड़िता का गर्भवती हो जाना तथा जीवित नवजात शिशु पैदा होने के पश्चात् गाँव के बाहर सुनसान जगह कुँए में हत्या की नियत से फेंक देना जिससे उस नवजात शिशु की मृत्यु हो जाना । जिसके सम्बंध वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार दिनांक 18.07.2025 को थाना नगसर हॉल्ट पर मु0अ0सं0 38/2025 धारा 238,64(1),89 बीएनएस व 5J(2)/5L/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष नगसर अभिराज सरोज मय हमराह द्वारा उक्त मुकदमें के अभियुक्त शमशेर नट पुत्र बब्लू नट निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना मोहम्मदाबाद को सरहुला हाल्ट के पहले ही रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।