सरायमीर, आजमगढ़। दिनांक 31.05.2025 को प्र0नि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर के बावत गैंग लीडर 1. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ने अपने सह अभियुक्त/सदस्य 2. रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों तथा घरों व दुकानो में चोरी करने का एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर आर्थिक भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित कर रहा हैं, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं। उक्त गिरोह द्वारा दाण्डिक कृत्य गिरोह बन्द अधिनियम की उक्त गिरोह द्वारा दाण्डिक कृत्य गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा के (I) से आच्छादित है, जो गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि01986 की धारा 3(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है के आशय का अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के आधार पर मु0अ0सं0 238/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम 1. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 2. रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसमे वांछित अभियुक्तर रूमान उपरोक्त को दिनांक 31.05.2025 को रात्रि 20.45 बजे गिरफ्तार गया हैं । दिनांक 31.05.2025 को उ0नि0 देवचरण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को यासीर बिल्डिंग मैटेरियल के पास से समय करीब 20.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।