देवल, ब्यूरो चीफ,चुनार,मिर्जापुर। स्थानीय थाना परिसर में कोतवाल रविन्द्र भूषण मौर्य ने चुनार के सभी मोबाइल दुकान व सिम विक्रेता को सुचित किया गया की किसी भी ग्राहक को सिम बेचते समय ग्राहक का आधार फोटो लेकर अपने रजिस्टर पर लगाकर रखना होगा। किसी प्रकार का साइबर धोखाधड़ी या फिर किसी भी अपराध में सिम या मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है तो पता किया जा सके। आईएसआई के लिए रजिस्टर करें प्रति ग्राहक का आधार फोटो उनका पूरा नाम पता दुकानदार को पूरा लिख कर रखना होगा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस द्वार उपयोग रजिस्टर को जांच कर अपराध को पकड़ा जा सके।सरकार ने धोखाधड़ी और साइबर अपराध को रोकने के लिए सभी नए सिम कार्ड के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। खुदरा विक्रेताओं को इस नियम का पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। DoT फर्जी कनेक्शनों का पता लगाने के लिए सिम कार्ड को ट्रैक करेगा। नए सिम कार्ड नियम का उद्देश्य सिम कार्ड धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को कम करना है।अब ग्राहक को भी अपना आधार फोटो, किसी भी मोबाइल दुकान पर सिम लेने जाते हैं,तो अपना डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य है,जिससे कि अपराधों से बचा जा सके।