महराजगंज, आजमगढ़। दिनांक 08.04.25 को वादी संजय कुमार s/o खुददुर राम ग्राम- देवारा त्रिपुरारपुर खालसा कोलवाली महाराजगंज जनपद –आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी अभिषेक उर्फ सोनू पुत्र रामपलट राम सा0 देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक की पुत्री उम्र-16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 मनोज कुमार मिश्र द्वारा की जा रही है । साक्ष्य संकलन के आधार पर पीडिता की उम्र 16 वर्ष पाये जाने के कारण व बरामदगी व पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है । दिनांक 08.04.2025 उ0नि0 मनोज कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक उर्फ सोनू पुत्र रामपलट राम सा0 देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को समय 16.31 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।