कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" योजना की समीक्षा की। समीक्षा में उपायुक्त उद्योग द्वारा यह अवगत कराया गया कि उoप्रo सरकार द्वारा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति प्रदान करने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यक्तियो को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार युक्त बनाये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेत प्रति वर्ष 1 लाख नई सुक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल-10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" प्रारंभ किया गया है।इस योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 5.00 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है। जनपद हेतु 700 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा योजना का शुभारंभ मा० मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जनवरी माह के अन्त तक किया जाना प्रस्तावित है।
अतः प्रशिक्षित युवक-युवतियाँ जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किये हों वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजनान्तर्गत पात्रता एंव लाभ का विवरण निम्नवत है-
योजना हेतु पात्रता / शर्त निम्नवत है-
आवेदक उत्तर प्रदेश का मृूल निवासी होना चाहिए, 2. आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। 3.आवेदक की शैक्षिक योग्यता-कक्षा-8 पास होनी चाहिए तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जायेगी। 4. आवेदक उoप्र० सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ०डी०ओ०पी० टूलकिट एंव प्रशिक्षण योजना, अनुसूचितजाति/ जनजाति प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल उन्नयन अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/ शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स / डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त हो। 5. पूर्व में पी०एम० स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूँजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। 6. योजनान्तर्गत स्वयं का अंशदान कटेगरी वाइज General-15%, OBC-12.5% एवं Sc/St and Disabilities-10% रहेगा।
योजनान्तर्गत लाभ:-
1. इस योजना में रू0 5.00 लाख तक 04 वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा। 2. परियोजना लागत का 10% अतिरिक्त मार्जिन मनी सब्सिडी देय है, 3. योजनान्तर्गत डिजीटल ट्रांजेक्शन के सापेक्ष रू० 1.00 प्रति ट्राजेक्शन तथा अधिकतम रू० 2000 /- प्रतिवर्ष प्रति इकाई अतिरिक्त अनुदान देय होगा, 4. CGTMSE कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि कावहन सरकार द्वारा किया जायेगा।
इस योजना के संबंध में https//www.msme.up.gov.in आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्तअन्य किसी भी जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, अम्बेडकरनगर से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।