देवल संवाददाता, आज़मगढ़। दिनांक 26.4.2024 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू- राजस्य) आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त शसशाद को अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था।पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में आज दिनांक 08.09.2024 को थानाध्यक्ष पवई अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त शमशाद पुत्र स्व० आस मोहम्मद शाह निवासी रकबा पवई जनपद आजमगढ़ को जिला बदर अवधी के दौरान घर पर निवास करने के कारण अभियुक्त के घर ग्राम रकबा से समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।