देवल संवाददाता, रौनापार, आजमगढ़ । दिनांक 26.05.24 को वादी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 13.05.24 को विपक्षी शैलेन्द्र चौहान पुत्र बालकिला चौहान साकिन भिण्डकुण्ड थाना उभांव जनपद बलिया द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 24 वर्ष को समय करीब 08.00 बजे सुबह में बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 221/24 धारा 366 भादवि बनाम शैलेन्द्र चौहान पुत्र बालकिला चौहान साकिन भिण्डकुण्ड थाना उभांव जनपद बलिया के पंजीकृत किया गया है। जिसमे बाद पीड़िता की बरामदगी व बयान 161 व 164सीआरपीसी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि की बढोतरी किया गया तथा पीड़िता के जाति प्रमाण पत्र के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(2)V एससी/एसटी की बढोतरी करते हुए विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी को प्रेषित किया गया। दिनांक 16.08.24 को व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शैलेन्द्र चौहान पुत्र बालकिला चौहान साकिन भिण्डकुण्ड थाना उभांव जनपद बलिया 26 वर्ष को भीमबर पुलिया से समय करीब 09.05 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।