दिनांक 22.06.2024 को मा0 राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः 1601/37/2024/Child Labour/NCPCR/DD22955 दिनांक 17.05.2024 के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी एएचटी आजमगढ़ महोदय के मार्गदर्शन में जनपद आजमगढ़ में बालश्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया । अभियान के दौरान थाना क्षेत्र कोतवाली ,थाना क्षेत्र सिधारी तथा थाना क्षेत्र रानी की सराय के विभिन्न स्थानो से कुल 12 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त करा कर नियमानुसार श्रम विभाग द्वारा (निरीक्षण टिप्पणी) बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित अधिनियम -2016 के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों/दुकानो के सेवायोजकों के विरुद्ध अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में नोटिस जारी की गई तथा हिदायत दी गयी कि बच्चों से भविष्य मे बाल श्रम न कराये । संयुक्त टीम द्वारा दुकानदारों/ जनता के लोगों को बालश्रम न कराने पर जोर दिया गया तथा सार्वजनिक स्थानों/ मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट/ढ़ाबा, ब्रेकरी, आटो मोबाइल की दुकान, गैराज आदि स्थानों पर बालश्रम न कराने से सम्बन्धित पोस्टर चस्पा कर लोगों को जागरुक किया गया ।