रौनापार, आजमगढ़। दिनांक- 18.04.2024 को वादिनी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 16.04.24 को समय करीब 20.00 बजे वादिनी की पुत्री उम्र 17 वर्ष को आरोपीगण 1.गोलू पुत्र विजय 2.अनिल पुत्र बालचन्द 3.पंकज पुत्र विजय कुमार 4.विजय कुमार पुत्र बालचन्द निवासीगण ग्राम चिलबिली दान चिलबिली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 5.आदित्य पुत्र अशोक सा0 गद्दीपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ हालपता ग्राम हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने पूछने पर गाली गलौज देने व जान माल की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/24 धारा 363,366,504,506 भादवि 1.गोलू पुत्र विजय 2.अनिल पुत्र बालचन्द 3.पंकज पुत्र विजय कुमार 4.विजय कुमार पुत्र बालचन्द निवासीगण ग्राम चिलबिली दान चिलबिली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 5.आदित्य पुत्र अशोक सा0 गद्दीपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ हालपता ग्राम हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया है। जिसमे बाद पीड़िता की बरामदगी व बयान 161 व 164 सीआरपीसी व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट की बढोतरी किया गया। उ0नि0 दयाशंकर मय हमराह के आज दिनांक 22.06.24 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू उर्फ प्रिंस पुत्र विजय सा0 चिलबिली दान चिलबिली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को बघावर तिराहे से समय करीब 09.35 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया।