सिधारी, आजमगढ़। दिनांक 21.11.2023 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी राजा राजभर पुत्र शिवचन्द्र राजभर निवासी बेलनाडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया एवं शादी करने से मना किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 457/2023 धारा 376 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ बनाम राजा राजभर पुत्र शिवचन्द्र राजभर निवासी बेलनाडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 रतन कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है । गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.11.2023 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह थाना सिधारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजा राजभर पुत्र शिवचन्द्र राजभर निवासी बेलनाडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को बेलनाडीह से समय 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया ।