देवल संवाददाता, गाजीपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण की प्रक्रियाओ एवं दायित्वों और उनके अधिकारो से अवगत कराने हेतु जनपद के विभिन्न राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों एंव निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी संग बैठक कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुआ। बैठक मे जिलाधिकारी ने समस्त राजनैतिक दलो को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सभी राजनैतिक दलों से बूथ लेबल एजेंट बी एल ए नियुक्त करने का अनुरोध किया जो पुनरीक्षण कार्यों में बी एल ओ का सहायोग करेंगे । जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके तथा गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान एवं इनका संग्रहण समय से हो तथा नये मतदाता , डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को मतदाता सूची मे जोड़ा/हटाया जा सके। उन्होने बताया कि मतदेय स्थल पर बारह सौ से अधिक मतदाता नही होगे। इसके लिए सभी मतदेय स्थलों का सही से ड्रॉफ्ट प्रकाशन से पहले ही सम्भाजन की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायेगी तथा सम्भाजन के बाद नये मतदेय स्थलों के बनने पर बीएलओ की नियुक्ति भी समय से पूर्ण की जायेगी। उन्होने बताया कि जनपद मे मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जायेगा, जिससे विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के दौरान कार्यों में बाधा नही होगी। उन्होंने कहा कि वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हो। उन्होंने सभी बूथ लेबल अधिकारियों को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र एवं फार्म-6 उपलब्ध कराने को कहा, मतदाता द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएंगे। इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख न लिए जाएं। उन्होंने बताया कि शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ, बी एल ए को ईआरओ, द्वारा प्रक्रिया से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 03 नवम्बर, 2025 तक विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जायेगा। 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। 09 दिसम्बर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों और मतदाताओं से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। बैठक मे अपर जिलाधिकारी वि0रा0/उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार, राजन प्रजाप्रति, प्रवीण सिंह भाजपा, रविकान्त राय कांग्रेस, राजेश यादव सपा, सुभाष राम, आदित्य कुशवाहा बसपा, जावेद अहमद आम आदमी पार्टी, एवं अन्य पार्टी पदाधिकारी एवं समस्त ई आर ओं ,सहायक निर्वाचन अधिकारी देवी प्रसाद सिंह, उपस्थित थे।
