देवल संवाददाता, मऊ। महिला कल्याण विभाग जनपद मऊ द्वारा जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के निर्देशन में तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ श्वेता त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु 90 दिवसीय कार्यक्रम “मिशन शक्ति” फेज 5.0 के अंतर्गत आज पूर्वाहन बाल विवाह को ना शिक्षा को हां थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन माता पोखरा स्वीपर कॉलोनी जनपद मऊ में किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलोनी में रहने वाले परिवारो से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर चर्चा करते हुए बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, ऐसा कोई बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण न हुई हो या बालक जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण न हुई हो,यदि ऐसे बच्चों का विवाह कराया जाता है, तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, जो व्यक्ति किसी भी बच्चे का बाल विवाह करता है, उसे 2 साल तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना,या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी तरह जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करता है, संचालित करता है,या उकसाता है, उसे भी इसी तरह की सजा का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको ऐसा कोई भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो आप इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कर सकते है।,ये नंबर 24x7 संचालित बच्चों की मदद करने वाला नंबर है।साथ ही महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना,मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि की जानकारी भी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1076, 102, 108 नंबरों आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हब फॉर इंपॉवरमेट ऑफ वूमेन से डिस्ट्रिक्ट मिशन कॉर्डिनेटर अर्चना राय,जेंडर स्पेशलिस्ट राखी राय,जेंडर सस्पेशलिस्ट तृप्ति राय,सहायक लेखाकार अरविन्द यादव, एम.टी.एस. शाहबाज अली और स्वीपर कॉलोनी के समस्त परिवार प्रतिभाग किया गया