देवल, ब्यूरो चीफ,सोनभद्र। कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी बीएन सिंह ने टैक्स रेशनलाईजेशन के संबंध में उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों के साथ बैठक किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि जीएसटी के दरों को सरल करते हुए 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अब 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत की दर का मुख्य स्लैब रखा गया है। आम जनजीवन के उपयोग की अधिकतर वस्तुओं को कर मुक्त या 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया है। कृषि कार्य के उपयोग में लायी जा रही अधिकतर वस्तुओं में कर में राहत दी गयी है। उन्होंने कहा कि छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, सादी रोटी, यूटीएच मिल्क आदि को 5 प्रतिशत कर की दर से कर मुक्त किया गया है। पराठा एण्ड अदर इण्डियन ब्रेड, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा सेवा आदि को 18 प्रतिशत कर की दर से कर मुक्त किया गया है। इसी तरह बटर, कांडेंसड मिल्क, ड्राई फ्रूट आदि वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत ही जीएसटी देना होगा। तिपहिया वाहन, मोटरकार 1500 सीसी तक, मोटरव्हीकल 10 से अधिक सवारी वाले, इलेक्ट्रीक मोटर वाले 1500 सीसी तक, मालवाहक मोटरव्हीकल, मोटरसाईकिल 350 सीसी तक एवं समस्त मोटर एसेसरीज, सीमेंट आदि को 28 प्रतिशत कर की दर से हटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। डीएम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा उपभोगताओं के सवालों और शिकायतों के लिए इनग्राम (इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल मैकेनिजम) पोर्टल लांच किया गया है। प्रभावी कर की दर अधिनियम की धारा-14 की व्यवस्था के अनुसार मान्य होगा। इस मौके पर सुनील कुमार संयुक्त आयुक्त राज्यकर, रीतेश मिश्रा उपायुक्त प्रशासन, योगेश द्विवेदी उपायुक्त राज्य कर, जुनैद खान प्रधान सहायक, उद्योग/व्यापार के पदाधिकारी मौजूद रहे।