देवल संवाददाता, मऊ। खंड विकास अधिकारी कोपागंज द्वारा कराये गये कार्यों में घोर अनियमितता बरते जाने एवं धनराशि का दुरुपयोग गबन किये जाने आदि की शिकायत जितेन्द्र कुमार गोयल सदस्य जिला पंचायत वार्ड 13 इंदारा ने जिलाधिकारी से की है।जिसपर विशेष सचिव उ०प्र० शासन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-33-2099/206/2025 पंचायती राज अनुभाग- 02, 27-03-2025 को शिकायती बिन्दुओं की जाँच उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (प्रमुखों/उपप्रमुखों,अध्यक्षों,उपाध्यक्षों को हटाये जाने) जाँच नियमावली 1997 के नियम 4 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार जाँच कराकर जाँच आख्या शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश मऊ के जिलाधिकारी को हुआ तत्क्रम में जिलाधिकारी- मऊ द्वारा 05-06-2025 को जाँच अधिकारी नं०- 1, मुख्य राजस्व अधिकारी मऊ, 2- वित्त एवं लेखाधिकारी जि०प० मऊ, 3- अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मऊ उपरोक्त अधिकारियों की जाँच कमेटी गठन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र पंचायत कोपागंज का 15 दिवस के अन्दर शिकायती पत्र के क्रम में स्थलीय जाँच,सत्यापन करके साक्ष्यों सहित जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा जाँच रिपोर्ट में गबन की स्पष्ट धनराशि दर्शित करते हुए दोषी के नाम का भी उल्लेख किया जाय। विलम्ब कदापि न किया जाय।उक्त आदेश समपान्तर्गत पालनार्थ अनुपालन हेतु पत्रांक संख्या 431/पंचायत राज/ शि० जाँच/2025-26, 05-06-2025 को जाँच अधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी है और जाँच अधिकारियों को लगभग ढाई माह हो जाने के बाद भी किसी प्रकार की जाँच में प्रगति नहीं की गयी है।उच्चाधिकारियों के आदेश की अवज्ञा तीनों जाँच उच्चाधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से की जा रही है। जबकि भा० न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत प्रावधानित है कि उच्चाधिकारियों के आदेश की अवज्ञा करने पर कारावास एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था है। उक्त के क्रम में तीनों जाँच अधिकारियों द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवज्ञा करने के लिए अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु मजूरी प्रदान किया जाना जनहित में आवश्यक है।