देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति बैठक सम्पन्न हुई।
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने समस्त प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त करने के उपरान्त अभिहित अधिकारी, आजमगढ़ को विभाग द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना एवं कृत कार्यवाही से सभी को अवगत कराने को कहा। अभिहित अधिकारी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 216 नमूनें संग्रहित किये गये जिसमें जांचे गये कुल नमूनों में गुणवत्तापरक नमूना संकलन के कारण 47 प्रतिशत नमूने फेल पाये गये। अभिहित अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिलावट करने वाले 104 खाद्य कारोबारकर्ताओं के उपर रू0 21,46,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित कराया तथा न्यायिक न्यायालय में 01 खाद्य कारोबारकर्ता को छः माह के कारावास तथा रू0 1,000/- से दण्डित करवाया, जिसकी समस्त सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया। अभिहित अधिकारी ने अगले बिन्दु पर प्रकाश डालते हुए बताया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजना ईट राइट इण्डिया इनिशिएटिव के लक्ष्य को प्राप्त कर 76 कारोबारियों को 03 से 05 स्टार हाईजीन रेटिंग प्राप्त कराई गई है, जिसकी आडिट बाहरी आडिट एजेन्सीयों द्वारा किया गया था। विगत वर्ष विभाग द्वारा निःशुल्क 254 खाद्य कारोबारकारियों खाद्य सुरक्षा विषयक पर प्रशिक्षित कराकर फॉस्टैक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने विभाग को निर्देशित किया कि वे जागरूकता पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य कारोबाकर्ताओं द्वारा अनाजने में की जा रही गलतियों में सुधार हो सके।
जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एक अभियान चलाकर जनपद के समस्त ब्लाक स्तर पर 3035 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को खाद्य सुरक्षा विषयक पर जागरूक किया एवं डीएम के निर्देश पर साथ ही सभी ब्लाक के खण्ड शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से लगभग 2452 रसोईयों को भी प्रशिक्षित किया तथा विभाग इस प्रयास की सभी सदस्यों ने सराहना की। अभिहित अधिकारी ने बताया कि आने वाले कुछ समय में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से खाद्य सुरक्षा विषय आशा बहुओं को भी प्रशिक्षित कराने की भी योजना है। अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकरण/अनुज्ञप्ति से अवश्य आच्छादित करें।
औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। औषधि निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि औषधि निर्माण इकाईयों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु दिशा निर्देश दिया तथा नशीली औषधियों के दुरूपयोग के रोकथाम हेतु विभाग द्वारा सघन निगरानी रखी जा रही है तथा उसके विक्रय एवं अनिधिकृत प्रयोग रोकने के लिए प्रवर्तन कार्यवाही के रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिलाधिकारी महोदय ने औषधि निरीक्षक आजमगढ़ को निर्देशित करते हुए कहा कि वह तीन प्रमुख बिन्दुओं पर अपना प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित करें, जिसमें प्रथम प्रतिबन्धित एवं अधोमानक औषधियों का विक्रय किसी भी परिस्थिति में हो, द्वितीय एम0आर0पी0 से अधिक औषधियों का विक्रय न हो तथा तृतीय कालातीत औषधियों का विक्रय न हो।
उक्त बैठक में पंचायती राज अधिकारी, उपायुक्त राज्य कर जी0एस0टी0, मण्डी निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षक बाट व माप विभाग, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला मत्स्य अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, दुग्ध विकास अधिकारी तथा खाद्य व्यापार मण्डल एवं औषधि संघ के प्रतिनिधि के साथ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण रजनीश कुमार, गोविन्द यादव, संजय कुमार तिवारी, सुचित प्रसाद, लालमणि यादव, शीत कुमार सिंह, अमर नाथ, बेबी सोनम, राजीव कुमार सिंह सम्मिलित हुये।