पवई, आजमगढ़। दिनांक 26.07.25 को वादी थाना शाहगंज जिला जौनपुर ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी कि प्रार्थी की पुत्री अपने नानी के घर रहती थी, वादी की पुत्री गांव में पड़ोस में शादी में गयी थी कि विपक्षीगण गेना पत्नी अनिल, अमन पुत्र अनिल ग्राम कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ तथा अवनीश पुत्र जगपति ग्राम बागबहार थाना पवई आजमगढ़ द्वारा प्रार्थी की पुत्री को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना जब प्रार्थी विपक्षियों से उक्त घटना के बारे में पूछा तो प्रार्थी को गाली गुप्ता देना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 208/25 धारा 137(2),87, 352, 351(3), 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत है । विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । दिनांक 22.08.25 को उ0नि0 उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमन पुत्र अनिल ग्राम कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को महुआ मोड़ पुलिया के पास से समय करीब 13.05 बजे बजाफ्ता जुर्म धारा 64/137(2)/87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया ।