पवई, आजमगढ़। दिनांक 04.08.25 को वादी इदरीश पुत्र हनीफ साकिन सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ चौकीदार सम्बन्धित ग्राम सुलेमापुर चकिया व मीरपुर द्वारा तहरीर दिया गया कि ग्राम चकिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ एवं थाना जैतपुर जिला अम्बेडकरनगर के बार्डर पर शेहरी पुलिया के नीचे मझूई नदी में दो प्रतिबन्धित पशु के कुछ अवशेष फेका हुआ है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 223/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1.जलालुद्दीन उर्फ लंगड़ पुत्र अख्तर, निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2. अफसर अली उर्फ बबलू उर्फ राज पुत्र मजहर अली उर्फ अजहर अली निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर 3.सहाबुद्दीन पुत्र गुलाम नबी निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 06.08.25 को उ0नि0 श्रीकेश यादव मय हमराह तथा उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. अफसर अली उर्फ बबलू उर्फ राज पुत्र मजहर अली उर्फ अजहर अली निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2.सहाबुद्दीन पुत्र गुलाम नबी निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर को गोरखपुर लिंक एक्सप्रे-वे चकिया अण्डरपास के पास से समय करीब 00.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से दो प्लास्टिक के झोले में दो अदद लकड़ी का ठीहा, दो अदद चापड़ (लोहे का) व एक अदद मोटर साइकिल हीरो सुपर स्प्लेन्डर बिना नम्बर प्लेट, चेचिस नम्बर MBLJA05EMF9J26469 बरामद किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी । अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मै और मेरे साथ मेरे गांव के जलालुद्दीन उर्फ लन्गड पुत्र अख्तर अली तथा शहाबुद्दीन पुत्र गुलाम अली मिलकर चोरी छिपे आवारा घूमने वाली पशुओं को सूनसान स्थान देखकर काट देते है काटे गये पशुओं के चमड़े को लेकर हम लोग चले जाते हैं व अन्य अवशेष को किसी बोरे या बोरी में भर कर आसपास कही फेंक देते हैं । दिनांक 03/04.08.25 की रात्रि में समय करीब 04.00 से 05.00 बजे के बीच में भोर में हम तीनों लोग मिलकर दो प्रतिबंधित पशु को काट करके अवशेष को दो बोरे में भरकर जनपद अम्बेडकरनगर और आजमगढ़ के बार्डर पर स्थित ग्राम सेहरी में मझुई नदी के पुलिया के नीचे फेंक दिये और भाग गये।