शिवांश, देवल, ब्यूरो, गाज़ीपुर।जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में रायफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अनुपालन आख्या की समीक्षा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रभारी बी0एस0ए0/खण्ड शिक्षा अधिकारी उदय चन्द्र राय के अनुपस्थित होने एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के बैठक में देर से पहुचने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ए0आर0टी0ओ0 एवं ट्रैफिक इन्सपेक्टर को निर्देशित किया कि विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा नियमावली के बारे में जानकारी दी जाय।
बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त अधिकारीगण बैठक में स्वयं प्रतिभाग करेंगे एवं अनुपालन आख्या के साथ कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण फोटोग्राफ्स सहित क्रमिक माह एवं विगत वर्ष में उसी माह के तुलनात्मक विवरण के साथ संलग्न किया जाये। हिट एण्ड रन केस के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु मीडिया में प्रचार-प्रसार करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित करायी जाय एवं प्रभावित व्यक्तियों को परिवहन विभाग में आवेदन हेतु जानकारी दी जाये। हिट एण्ड रन की सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को भी दिये जाने के निर्देश दिये गये। हिट एण्ड रन के लम्बित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कराया जाये। जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयोें की प्रार्थना सभा में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में नियमित भ्रमण कर अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी यातायात, व सहायक सम्भागीय अधिकारी, (प्रवर्तन एवं प्रशासन) विद्यालय प्रबन्धकों के साथ एक सप्ताह के अन्दर बैठक कर विद्यालयों के समस्त वाहनों के परमिट व फिटनेस की समीक्षा कर यह प्रमाण प्राप्त करेंगे कि बिना फिटनेस एवं परमिट के नवीनीकरण के किसी भी वाहन से परिवहन नहीं किया जा रहा है। विद्यालय प्रबन्धन का यह दायित्व होगा कि यदि वाहनों को आउटसोर्सिंग से रखा गया है तो यह ऑपरेटर से परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र अवश्य लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी एवं दुर्घटना होने पर विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। यह भी निर्देश दिए गए कि विद्यार्थी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वह दो पहिया वाहन से नहीं आयेंगे एवं दोपहिया वाहनों से आने वाले लाइसेंस धारक विद्यार्थी हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक को सूचित किया जाए एवं प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाये। ई रिक्शा व अन्य छोटे वाहनों से आने वाले विद्यार्थी उस वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक न लाये जाये एवं उल्लंघन की दशा में अभिभावकों को सूचित किया जाए एवं विद्यार्थी को सुरक्षित विद्यालय तक आवागमन हेतु प्रेरित किया जाये। इसके अनुश्रवण के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक इंटरनल ट्रैफिक रूल्स कमेटी के गठन किया जाये। कमेटी द्वारा प्रत्येक माहं की पहली तारीख को इसकी सूचना जिला अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी एवं विद्यार्थियों को आवागमन हेतु किसी भी प्रकार की लापरवाही किए जाने पर अक्टूबर माह से जिला प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल गोल्डेन ऑवर में चिकित्सा केन्द्र पर पहुचाने हेतु आम लोगो को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देेश दिये गये एवं प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों एवं थाना व अस्पताल पर होर्डिग्सं लगाये जाने एवं अनुपालन आख्या के साथ स्थल की सूची एवं फोटोग्राफस प्रेषित किये जायें। एम्बुलंेस नोडल द्वारा अवगत कराया गया कि गोल्डेन ऑवर में घायल व्यक्ति को चिकित्सा केन्द्र पर पहुँचाने हेतु सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पहुचाने के लिए 37-एम्बुलेन्स उपलब्ध है। एम्बुलेन्स को तत्काल घटनास्थल पर पहँुचने के लिए एम्बुलेस नोडल को निर्देश दिये गये।
एन0एच0ए0आई द्वारा हाईवे पर एम्बुलेन्स की संख्या बढाने व एम्बुलेन्स के टोल फ्री नम्बर की प्लेट लगाने एवं लगाये गये टोल फ्री नम्बर की संख्या से अवगत करायें जाने हेतु निर्देश दिये गये। हाईवे पर चिन्हित स्थानों पर ही पार्किंग की जायें अन्यत्र स्थलों पर पार्किंग किये जाने पर कार्यवाही की जाय इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिया कि टोल प्लाजाओं पर हो रही अवैध पार्किंग पर एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों द्वारा रोक न लगा पाने पर एन0एच0ए0आई0 के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा। सम्बन्धित थानाध्यक्ष इस प्रकार की अवैध पार्किंग को चेक करायेगें एवं अनुपालन न होने पर जिला प्रशासन को अवगत करायेगें। हाईवेे पर ॅतवदह ैपकम चलने वाले, दो पहिया वाहनो पर बिना हेडमेट चलने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालको पर कडी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध मंे जागरूक किये जाने हेतु प्रचार-प्रसार किये जाने के भी निर्देश दिये गये। जनपद में इस वर्ष के चिन्हित 17 ब्लैक स्पॉट पर जनपदीय समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर स्थलवार सुधार कियें जाने हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तत्काल सुधार कार्य करायें जानें हेतु निर्देश दिये गये। एन.एच.ए.आई. वाराणसी के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्य क्षेत्र के सभी ब्लैक स्पाट पर आवश्यकता अनुसार रोड मार्किग, साईनेज, आर.बी.एम. का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद के सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में यदि उन्हे प्रतीत होता है कि किसी मार्ग पर सुरक्षा के मानकों की आवश्यकता है तो वह सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध करायेगें। वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या-31 पर तलवल कट पर स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार मीडियन को तोडकर अवैध कट बना दिया है स्थानीय लोगों द्वारा क्षति पहुॅचाये जाने पर कडी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए उन्हे पुनः बन्द कराया जाये। अटवा मोड पर क्रासिंग का चौडीकरण कर स्म्थ्ज् ैप्क्म् थ्त्म्म् किया जायें। राष्ट्रीय मार्गो पर पटरियों को सही कराया जाये एवं पॉट होल्स की तत्काल मरम्म्त करायी जाये। बैठक का संचालन लो0नि0वि0 के सहायक अभियन्ता, अनुराग यादव द्वारा किया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 दिनेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) ज्ञानेन्द्र, लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता, बी.एल. गौतम, जे.पी. यादव व सन्तोष कुमार, यातायात निरीक्षक मनीष त्रिपाठी सहित परिवहन, एन.एच.ए.आई., स्वास्थ विभाग, जल निगम के अधिकारी व बस/ट्रक यूनियन के पधाधिकारी उपस्थित रहें।