देवल संवाददाता, मऊ। जनहित में सार्वजनिक उपयोगिता वाली 543 बीघा भूमि जिसको गलत ढंग से लोगों द्वारा अपने नाम दर्ज करा लिया गया था, उसको चकबंदी अधिकारी आर.के. सिंह ने निरस्त कर उसे जनहित में दर्ज करने का आदेश दिया है।बताते चलें कि ग्राम पंचायत धर्मपुर बिशनपुर और दुबारी में चकबंदी कार्य चल रहा है। इस दौरान चकबंदी अधिकारी राकेश सिंह के संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायत धर्मपुर बिशनपुर में 42 बीघा 11 विस्वा जलमग्न भूमि,खोर 11 विस्वा,आबादी स्कूल 15 विघा, नवीन परती 157 बीघा,पुरानी परती एक बीघा 16 विस्वा, बंजर 20 बीघा 12 विस्वा,लगभग 210 बीघा जनहित की जमीन को लोगों ने फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कर लिया था। इसी प्रकार ग्राम सभा दुबारी में नवीन परती13 बीघा, बंजर 62 बीघा 16 बिस्सा,नदी की जमीन 136 बीघा चार विस्वा कुड़िया भगडा 13 विघा पांच बिस्वा, रास्ता चोर नव बीघा व सड़क निर्माण नव बीघा,इसी के साथ मठ की भूमि 80 विघा,जमीन लोगों ने गलत तथ्य के हिसाब से अपने नाम दर्ज कर लिया था। उक्त भूमि को जनहित में निरस्त करते हुए चकबंदी अधिकारी ने मूल पर दर्ज करने का आदेश दिया है। चकबंदी अधिकारी के इस निर्णय की लोगों में खूब चर्चा हो रही है।