धीरज, देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिले में सुरक्षित गर्भसमापन के सुचारू संचालन हेतु कम्प्रेहेन्सिव अबार्सन केअर (एम.टी.पी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कक्ष में किया गया। बैठक में राजकीय इकाइयों पर प्रदान किय जा रहे एम.टी.पी.सेवा के साथ-साथ, निजी चिकित्सालयों के एम.टी.पी.सेवा प्रदान करने हेतु प्रजीकरण आदि विषय पर चर्चा हुई। समय-समय पर एम.टी.पी. एक्ट में हुए संसोधन एवं एम.टी.पी. हेतु आवश्यक चिकित्सक की उपलब्धता आदि बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उक्त बैठक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आम जनमानस को यह संदेश दिया गया कि कोई भी लाभार्थी अवैध नर्सिंग होम जो एम.टी.पी.एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है किन्तु एम.टी.पी.सेवा प्रदान कर रहा है वहां कभी भी सेवा के लिए न जायें, ऐसी स्थिति में शीघ्र उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को दें। बिना एम.टी.पी.एक्ट में पंजीकरण के यदि कोई भी चिकित्सक या नर्सिंग होम द्वारा एम.टी.पी. सेवा प्रदान की जा रही है तो यह पूर्णतया अवैध है। उन्होनें यह भी कहा यदि किसी भी योग्य लाभार्थी को सूरक्षित गर्भसमापन की आवश्यकता है तो पंजीकृत राजकीय या निजी चिकित्सालय पर ही जायें। इस हेतु अधिक जानकारी के लिए अपनी आशा या ए.एन.एम. से भी सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने अध्यक्ष आई.एम.ए. से यह भी अपेक्षा की कि जो भी इच्छुक निजी चिकित्सक या चिकित्सालय एम.टी.पी. की सेवा प्रदान करना चाहते हैं वे नियमानुसार कार्यालय में आवेदन कर सकते है, पंजीकरण के उपरान्त ही उनके द्वारा सेवा प्रदान की जायेगी। इस दौरान नोडल अधिकारी-एम.टी.पी. डा. उमाशरण पाण्डेय, आई.एम.ए.अध्यक्ष, डा.सी. के. त्यागी, वरिष्ठ गायनी. डा. अमिता अग्रवाल, जिला महिला चिकित्सालय, डा. सुभाष सिंह, निदेशक ग्लोबल हास्पिटल मऊ रोड, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एन.एच.एम., जिला प्रबन्धक परिवार कल्याण एवं रसद तथा आईपास डेवलपमण्ट फाउण्डेशन से शिवपूजन पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।