माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला बीट प्रणाली व मिशन शक्ति विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है । मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज –1 दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया,तथा मिशन शक्ति फेज-2 दिनांक 14 नवम्बर 2020 को व मिशन शक्ति फेज-3 दिनांक- 21 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया । मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज–4 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया । इस अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ में जन जागरुकता व प्रचार प्रसार पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक यातायात /नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन विवेक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में चलाया जा रहा है ।
महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण और महिला बीट को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 शारदीय नवरात्रि प्रथम दिवस दिनांक- 03.10.2024 शुरू किया जा रहा है । मिशन शक्ति फेज-5 के दौरान (09 प्रण/अभियान 1. ऑपरेशन गरुड़ 2. ऑपरेशन शील्ड 3. ऑपरेशन डिस्ट्रॉय 4. ऑपरेशन बचपन 5. ऑपरेशन खोज 6 ऑपरेशन मजनू 7. ऑपरेशन नशामुक्ति 8 ऑपरेशन रक्षा 9. ऑपरेशन ईगल के माध्यम से 90 दिवसीय) विशेष अभियान का संचालन किया जाना है । जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर /नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन शैलेन्द्र लाल के पर्यवेक्षण में आज दिनांक-01.10.2024 को जनपद के समस्त महिला बीट पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी की गयी जिसमें पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा महिला बीट पुलिस अधिकारियो को मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन व बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में ब्रीफ किया गया ।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि,अपने-अपने थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन कॉलेज/स्कूल,शिक्षण संस्थानों तथा ग्राम व बाजारों व शारदीय नवरात्रि में लगने वाले मेलों व पण्डालों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का भ्रमण कर छात्र/छात्राओं , महिला व बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धित प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराये तथा हेल्पलाइन नम्बरों- 1090 o 1098] 1076] 181] 112] 102] 108 व POSH ACT-‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न’ (रोकथाम निषेध और निवारण अधिनिय-2013) के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जागरुक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।