दिनांक 11/11/2023 को राजेश यादव पुत्र स्वर्गीय अछैवर यादव निवासी ग्राम उकरोड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 645/2023 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत कराया गया जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि वह ग्राम उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ के देशी शराब के ठेके में शराब विक्रेता का कार्य करता है दिनांक 11/11/2023 को सुबह जब वह दुकान खोला तो पता चला कि 10/11/2023 की रात मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ठेके की दुकान का ताला तोड़कर नगदी एवं शराब की पेटी जो सब मिलाकर 18000 रुपये होता है ताला तोड़कर एवं सीसीटीवी का हार्ड डिस्क तोड़कर उठा ले गए, ताला बगल की खेत में फेंका पड़ा मिला । उस ताला तोड़कर पैसा व शराब चोरी किये जानें कि स्वीकारोक्ति गिरफ्तार किये गये अभियुक्त अरशद उर्फ इरशाद उर्फ फिरोज पुत्र हसनैन उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम इस्लामपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा की गयी है। दिनांक- 23.11.2023 को उपनिरीक्षक लाल बहादुर बिंद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शातिर अपराधी अरशद उर्फ इरशाद उर्फ फिरोज पुत्र हसनैन उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम इस्लामपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर तथा चोरी गये 1100 रुपए के साथ प्राईवेट बस के पास से समय 4.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि छोटी दिवाली से पहले दिनांक 10/11/2023 की रात्रि को उसनें उकरोड़ा बाजार के पास देसी शराब के ठेके से 12000 रूपया नगद व शराब की कुछ शीशी ताला तोड़कर चुरा लिए थे शराब के ठेके में कैमरा लगा हुआ था जिसका हार्ड डिस्क भी निकाल लिया था जिसे उसनें अपने को कैमरे से छुपाने के लिए हार्ड डिस्क को पटककर तोड़कर नदी में फेंक दिया था । चोरी की गयी कुछ शराब स्वयं पी गया कुछ शराब लोगो को बेच दिया और ज्यादातर पैसे खर्च हो गये । शेष 1100 रुपये जो बचे है उसकी बरामदगी की गयी । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 671/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया ।