कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।कार्यशाला में डॉ सदानन्द गुप्ता, अपरजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अम्बेडकरनगर, डॉ उमेश तिवारी, प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अम्बेडकरनगर, मुदित सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी अम्बेडकरनगर, उपजिलाधिकारी भीटी / वन बंदोबस्त अधिकारी अम्बेडकरनगर, उपजिलाधिकारी टांडा, उपजिलाधिकारी अकबरपुर, उपजिलाधिकारी आलापुर एवं उपजिलाधिकारी न्यायिक के साथ साथ क्षेत्रीय वनाधिकारी बसखारी व क्षेत्रीय वनाधिकारी जलालपुर उपस्थित रहे। उक्त के अतिरक्त उप जिलाधिकारी जलालपुर एवं अन्य अधिकारिओं द्वारा इस कार्यशाला में गूगल मीट के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।
उक्त कार्यशाला में भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत किसी सरकारी भूमि को आरक्षित वन व संरक्षित वन बनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रशिक्षण व प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टी० एन० गोदावर्मन थिरुमलपाद केस के आदेशों व वनों से संबधित केंद्र सरकार के विभिन्न अधिनियमों विशेषतया वन संरक्षण व संवर्धन अधिनियम-1980 एवं उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम -1976 के सम्बन्ध में भी विस्तृत चर्चा की गई।
कार्यशाला के अंतिम चरण में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रश्नोत्तर सेशन के दौरान सभी के प्रश्नों का तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर दिया गया।