बरदह, आजमगढ़ । दिनांक 05.08.25 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी द्वारा वर्ष 2012 में अपनी पुत्री का विवाह संदीप पुत्र हीरालाल ग्राम तेरहुतीपुर थाना बरदह आजमगढ़ के साथ किया गया। जिसको पीडिता के ससुराल वालों द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताडित करते हुए मारा-पीटा जाता था। पीडिता की शादी को 12 साल हो गये हैं तथा इसके दो बच्चे भी हैं, लेकिन पीडिता के ससुरालजनों पति संदीप पुत्र हीरालाल, सास चन्द्रकला, ससुर हीरालाल पुत्र पलकधारी व ससुर के पिता पलकधारी द्वारा अभी भी हर समय प्रताडित करते थे। अतः प्रताडना से ऊब कर वादिनी की पुत्री द्वारा दिनांक 25.7.2025 की रात्रि में फाँसी लगा ली। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 234/25 धारा 108/85 BNS व 3/4 DP Act बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 06.08.2025 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संदीप पुत्र हीरालाल ग्राम तिरहुतीपुर थाना बरदह आजमगढ़ को तिरहुतीपुर तिराहे से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया।
दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार
अगस्त 06, 2025
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