गंभीरपुर, आजमगढ़ दिनांक 19.05.2025 को विपक्षीगण द्वारा वादिनी के ट्रैक्टर की ट्राली चोरी कर लेना जिसके सम्बन्ध में आवेदिका पुष्पा पत्नी किन्सलाल निवासी ग्राम शंकरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-141/25 धारा 303(2) BNS बनाम 1. सिकन्दर पुत्र सुबेदार निवासी ग्राम शंकरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2. विशाल पुत्र कैलाश निवासी ग्राम बनावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम उमरी कला थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ , 3. 01 व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दि0-20.05.2025 को उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला मय हमराह के साथ चौकी गोसाई की बाजार रवाना होकर तलाश वांछित वारंटी चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन में गोसाईं की बाजार नहर पुलिया पर होकर मामूर था, कि मुखविर खास द्वारा सूचना दी गयी कि चोरी गयी ट्राली को एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के ट्रैक्टर स्वराज में लगाकर बेचने के फिराक में नहर पकडकर मेहनगर की तरफ जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर देखा गया कि 03 व्यक्ति ट्रैक्टर व ट्राली को साथ लेकर जा रहे हैं, हम पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति ट्रैक्टर खड़ा होते ही कूद कर भाग गया। अन्य 02 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा घेरमारकर समय करीब 01.05 बजे पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों में ड्राइवर द्वारा अपना नाम विनीत कुमार उर्फ विशाल पुत्र कैलाश हरिजन उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम बनावा थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ बताया गया, जिसके कब्जे से एक अदद टच मोबाइल सैमसंग बरामद किया गया तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा अपना नाम विनय कुमार उर्फ सुरेन्द्र S/O सूबेदार हरिजन उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी शंकरपुर थाना बरदह आजमगढ बताया गया जिनके कब्जे से एक अदद टच मोबाइल ओप्पो व एक हजार एक सौ तीस रूपया नगद बरामद किया गया। भागे हुए व्यक्ति के बारे में पूँछने पर अभियुक्तों द्वारा उसका नाम सिकन्दर पुत्र सूबेदार उम्र 32 वर्ष निवासी शंकरपुर थाना बरदह आजमगढ बताया गया। कडाई से पूछताछ करने अभियुक्तों ने यह बताया कि करीब 8 से 9 माह पहले हम लोगों ने गोसाई की बाजार मार्केट उमरी रोड से एक मोटर साइकिल UP50AU5669 एक मंद बुध्दि व्यक्ति को 100 रूपये देकर कहा था कि मोटर साइकिल हम लोगों के पास ले आओ। उक्त व्यक्ति द्वारा हम लोगो को मोटर साइकिल लाकर दिया। हम लोगों ने उस व्यक्ति को 100 रूपये देकर भगा दिया गया। उसके बाद हम लोग उसी मोटरसाइकिल को लेकर चले,कुछ दिन बाद उक्त मोटरसाइकिल को हम लोगों के द्वारा जौनपुर में बेच दिया गया मोटर साइकिल खरीदने वाले व्यक्ति के चेहरे से जानते हैं। नाम पता नहीं मालूम है बेचे हुए पैसे को हम तीनों व्यक्ति ने आपस में बाट लिया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-338/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।