देवल संवाददाता, जहानागंज, आजमगढ़। दिनांक 17.09.24 को वादी मुकदमा रामबली राम पुत्र फुलचन्द राम ग्राम पारुपुर, पो0 दौलताबाद थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया अभियुक्त द्वारा मेरे घर पर आकर राइस मिल चलाने के लिए फिरौती की मांग की गयी, न देने पर हत्या करने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 498/24 धारा 308(5), 351(2) बीएनएस व 3(2)(v) sc/st act बनाम राकेश यादव उर्फ गुड्डु पुत्र बुद्धिराम यादव ग्राम अमठागोपालपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा की जा रही है । जिसमें आज दिनांक 17.09.24 को गिरफ्तारी व एक अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 499/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 ओमप्रकाश यादव द्वारा संपादित की गई। दिनांक 17.09..2024 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शातिर अपराधी राकेश यादव उर्फ गुड्डु पुत्र बुद्धिराम यादव ग्राम अमठागोपालपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 41 वर्ष को शेरपुर रोड की तरफ बद्री यादव इन्टर कालेज हथौटा के पास से 04 पहिया वाहन अर्टिगा व अवैध असलहा कारतूस के साथ समय 04.22 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0स0 499/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त राकेश यादव उर्फ गुड्डू के विरूद्ध संगीन अपराधों में कुल 23 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।