पॉवर ऑफ अटार्नी में करीब 100 करोड़ के स्टांप ड्यूटी का खेल पकड़ा गया है। मामला नेपाल के एक परिवार से जुड़ा है, जो आजादी के पहले गोरखपुर में रहता था। उनकी करीब 9.37 हेक्टेयर जमीन और एक कोठी का इलाहाबाद के रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी की फर्म ने पॉवर ऑफ अटार्नी के जरिए विक्रय का अधिकार लिया। डीड पुराने स्टांप डयूटी के नियम के आधार पर की गई, जबकि 28 दिसंबर 2023 को संशोधित अध्यादेश लागू हो गया।जनसुनवाई पोर्टल पर एक अधिवक्ता की शिकायत पर हुई जांच में मामला पकड़ा गया है। नेपाल के थापा परिवार के 15 लोगों से अलग-अलग पॉवर ऑफ अटार्नी कराया गया। निबंधन विभाग के मुताबिक, प्रत्येक डीड में 5, 99, 18, 880 रुपये स्टांप शुल्क जमा करना था, लेकिन 100 रुपये ही लगाया गया। यानी 5, 99, 18, 880 रुपये कम जमा किए गए। इसी प्रकार निबंधन शुल्क के रूप में 85, 59, 840 रुपये जमा करने की जगह 500 रुपये शुल्क जमा किया गया।इस हिसाब से प्रत्येक डीड में स्टांप व निबंधन शुल्क के रूप में 6,84,78,120 रुपये कम जमा हुए। अगर सभी 15 डीड का हिसाब जोड़ा जाए तो यह रकम 102, 71, 71, 800 रुपये कम शुल्क जमा हुए हैं। निबंधन विभाग ने सभी 15 मामलों में केस दर्ज किए हैं। इसके बाद से निबंधन कार्यालय में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की गड़बड़ी हुई है। फिलहाल, गोरखपुर में इसकी जांच शुरू करा दी गई है।काठमांडो, नेपाल के मेट्रोपोलियन सिटी में रहने वाले एक परिवार की जंगल सिकरी उर्फ खोराबार तहसील की 21 गाटाओं में कुल 7.152 हेक्टेयर, मौजा जंगल अयोध्या प्रसाद, सदर तहसील में 2.2 हेक्टेयर जमीन एवं नसीराबाद सिटी में एक कोठी है। इसे बेचने का अधिकार नेपाल के इस परिवार ने 27, 28 दिसंबर 2023 और तीन जनवरी 2024 को प्रयागराज अल्लाहपुर के शिवनगर काॅलोनी निवासी रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी की फर्म एसआर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने डीड के जरिए लिया।इसमें 100 रुपये के स्टांप पर 500 निबंधन शुल्क जमा किया गया, जबकि 27 दिसंबर 2023 को नया अध्यादेश लागू हो गया। इसके मुताबिक, सर्किल रेट के अनुसार बैनामे के बराबर स्टांप शुल्क देना है। जांच के बाद प्रत्येक डीड में 6,84,78,120 रुपये का स्टांप व निबंधन शुल्क की कमी पाई गई है। अधिकारियों ने अब स्थलीय निरीक्षण की भी सिफारिश की गई है। वहीं, अब नया अध्यादेश लागू होने के बाद से महीने भर के हुए पॉवर ऑफ अटार्नी की जांच शुरू करा दी गई है।सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रदीप राणा ने बताया कि पावॅर ऑफ अटार्नी के 15 मामलों में स्टांप और निबंधन शुल्क जमा किया गया था। नए अध्यादेश के अनुसार, शुल्क जमा नहीं हुआ है। प्रत्येक डीड में 6,84,78,120 रुपये कम जमा हुए हैं। सभी मामलों में भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 47 के तहत केस दर्ज करा दिया गया है। संबंधित व्यक्ति को भी पक्ष रखने के लिए नोटिस भेज दी गई है।पॉवर ऑफ अटार्नी लेने वाले रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि निबंधन कार्यालय से नोटिस मिला है। जब मैंने अनुबंध कराया, उस समय नया अध्यादेश संबंधित कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ था। निबंधन कार्यालय में भी जांच करने के बाद ही डीड जारी हुआ। नए अध्यादेश की जानकारी नहीं दी गई। नोटिस का जवाब दूंगा, अगर शुल्क जमा करने से राहत नहीं दी गई तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करूंगा।रीना राना पुत्री स्व. गजराज सिंह थापा, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर पांच ललितपुर, काठमांडो नेपालअमर जंग थापा पुत्र स्व. नेत्र जंग थापा, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर सात, काठमांड नेपालअशोक जंग थापा पुत्र स्व. प्रकाश जंग थापा, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर एक, काठमांड नेपाल
भूपति जंग थापा पुत्र कृष्ण जंग थापा, वाडर्ड नंबर एक महेंद्रनगर चक्रघाटी सुनसरी नेपालशकुंतला थापा पत्नी स्व. होम जंग थापा, मेट्रोपोलिटन सिटी काठमांडो, नेपाल
सपना सिजापति पुत्री स्व. कुल प्रताप जंग थापा, लीलाधर, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर एक, ललितपुर, काठमांडो नेपालकुमार जंग थापा, पुत्र कृष्ण जंग थापा, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर सात, काठमांडो नेपालरूबी जंग थापा पुत्र कृष्ण जंग थापा, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर सात , काठमांडो नेपालनेत्र जंग थापा पुत्र कृष्ण जंग थापा, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर सात , काठमांडो नेपालहरेंद्र जंग थापा पुत्र स्व. कुल प्रताप जंग थापा, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर एक, काठमांडो नेपालएक राज जंग थापा पुत्र स्व. सूर्य जंग थापा, मेट्रोपोलियन सिटी वार्ड नंबर एक , काठमांडो नेपाल