बलिया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा ने बताया है कि भेड़ पालन योजना (राज्य योजना) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पशुपालन विभाग द्वारा जिले के समस्त विकास खण्डों से इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके लिए लाभार्थी जनपद का स्थाई निवासी हो तथा आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक का लघु सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक होना चाहिए। भेड़ पालक के पास भेड़ को रखने का प्राप्त स्थान होना आवश्यक है। परंपरागत भेड़ पालकों एवं भेड़ पालन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन पत्र आधार कार्ड अथवा स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैक पासबुक की छायाप्रति/कैंसिल चेक। योजनातर्गत न्यूनतम तीन वर्ष तक भेड़ पालन करने हेतु शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्र संबंधित विकासखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय पर जमा किए जाएंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी, 2024 तक निर्धारित किया गया है।