देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिले में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मण्डल ने 15 औषधि दुकानों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा द्वारा 31 जुलाई को की गई जाँच के आधार पर की गई, जिसमें कई दुकानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया। निलंबन की अवधि 7 से 15 दिनों तक की है, और इस दौरान इन दुकानों पर दवाओं का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
निलंबित प्रतिष्ठानों में मेसर्स अग्रवाल दवा घर, शिफा मेडिकल स्टोर, सिंघल मेडिकल्स, बाबा मेडिकल्स, आस्था मेडिकल एजेंसी, संतोष मेडिकल एजेंसी, आलम मेडिकल हाल, और मेडिकल बाजार के अलावा पाँच प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी शामिल हैं। इनमें जिला महिला अस्पताल, रानीपुर, अतरौलिया, और मण्डलीय जिला चिकित्सालय के जन औषधि केंद्र शामिल हैं। निलंबन की अवधि दुकानों में पाई गई कमियों की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की गई है।
औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया कि जाँच के दौरान कई दुकानों में स्टॉक रजिस्टर में अनियमितता, बिना पर्चे नशीली दवाओं की बिक्री, और अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया। प्राधिकारी ने सभी औषधि विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है, अन्यथा भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।