कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त 2025 के लिए पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना जारी कर दी गई है। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह वितरण 20 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 तक किया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडेय ने बताया कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से प्रत्येक अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूँ एवं 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किग्रा गेहूँ एवं 3 किग्रा चावल) निःशुल्क वितरित किया जाएगा।खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु बनाने के लिए समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक के साथ अन्य संबंधित अधिकारी भी सतत भ्रमणशील रहकर वितरण की निगरानी करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।जिला पूर्ति अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक लाभार्थी निर्धारित अवधि में निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें तथा इस योजना को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।